नई दिल्ली (मिल्लत टाइम्स ) उत्तर प्रदेश में कोरोना के बेकाबू हालात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि यूपी पंचायत चुनावों में कोरोना गाइडलाइन्स का पालन क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा कोर्ट ने ‘हाथ जोड़कर’ एक बार फिर यूपी सरकार को 14 दिन के लिए बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। बता दें कि इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के पांच बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के भीतर 29 हजार 824 नए मामले सामने आए हैं। ऑक्सिजन की कमी, बेड की किल्लत और जरूरी दवाओं के अभाव में बीते कई दिनों से कई मरीजों की जान चली गई। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर फटकारा। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है। डॉक्टरों की कमी है। ऑक्सिजन नहीं है, एल-1, एल-2 हॉस्पिटल नहीं हैं। कागजों पर सब कुछ अच्छा है लेकिन जमीन पर सुविधाओं की भारी किल्लत है, यह बात किसी से छिपी नहीं है।
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