अजवद कासमी,लखनऊ। अंसारी परिवार के मामले में एक बार फिर यूपी पुलिस को शर्मसार होना पड़ा। शनिवार को हाईकोर्ट के लखनऊ डबल बेंच कोर्ट नम्बर 9 न्यायमूर्ति शबीबुल हसन व न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित के खंडपीठ ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी अब्बास अंसारी के गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस और राज्य सरकार को फटकार लगाई।
इस संदर्भ में एडवोकेट अनिमेश शुक्ला व मंसूर अंसारी ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि जब लखनऊ के तत्कालीन जिलाधिकारी ने अब्बास अंसारी के असलहे के लाईसेंस के संदर्भ में एनओसी जारी कर दी थी। ज्वाइंट कमिश्नर आफ दिल्ली ने अब्बास अंसारी को लाईसेंस जारी कर दिया था, इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे एफआईआर दर्ज कर लिया। जबकि इस केस का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली है।
यह उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी के गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए, पुलिस तीन सप्ताह के अंदर जवाब दे कि अब्बास अंसारी के उपर यूपी पुलिस ने क्यों कार्रवाई की। माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद उमर अंसारी, मिसबाहुद्दिन अहमद, बृजेश जायसवाल इत्यादि लोगों ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया ।
Support Independent Media
Click Here and Join the Membership of Millat Times to Support Independent Media.
Support Millat Times