दानिश अली:विगत सत्र में पास किये गए आतंक रोधी कानून (UAPA) के तहत सरकार ने आतंकी संगठन जैशे-ए- मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर एवं लश्क-ए-तैबा प्रमुख हाफिज सईद साथ जकीउर-रहमान लखवी औऱ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को ‘व्यक्तिगत आतंकवादी’ घोषित कर दिया है। संसद द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम,1967 में संशोधन के करीब एक महीने बाद यह फैसला लिया गया है। इस संशोधित अधिनियम में ‘आतंकी घोषित’ व्यक्ति की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।