ज्ञानवापी मामले में SC ने शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश बरकरार रखा

नई दिल्ली, वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज अलग-अलग सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिगं का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है।

यानि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं। अदालत ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगी।

वहीं शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है। दरअसल, देश की सबसे बड़ी अदालत ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना को संरक्षित रखने से जुड़े आदेश को आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई। वहीं हाईकोर्ट में निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो जिला कोर्ट के पास जाएं और अपनी दलील जिला जज को बताएं। जिला जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि दूसरे सूट जो वाराणसी के सिविल कोर्ट में दाखिल हैं, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अर्जी दाखिल करें. डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हो या नही।

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