मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार को नोटिस,पूछा घटनाएं रोकने के निर्देश दिए थे,कदम क्यों नहीं उठाया?

मिल्लत टाइम्स,नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने देश में मॉब लिंचिंग की बढ़तीघटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश को लागू न किए जाने को लेकर शुक्रवार कोकेंद्र से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कीबेंच ने एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दायर याचिका पर गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।

ट्रस्ट की तरफ से शामिल सीनियर एडवोकेट अनुकूल चंद्र प्रधान ने कहा कि यहां पर भीड़ द्वारा की जा रहीं हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं और शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निर्देश का अभी तक पालन नहीं किया गया। ट्रस्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत ने यह निर्देश 2018 में दिए थे जिसमें कहा गया था भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा को लेकर सुरक्षात्मक, सुधारात्मक और दंडात्मक पहल की जानी चाहिए। यह याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने दायर की थी।

भाईचारा कायम रखने का दायित्व राज्य सरकार का

शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा था कि मॉब लिंचिंग और गौहत्या के नाम पर हिंसा करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए नए कानून बनाए जाने चाहिए। इस तरह की घटनाएं देशभर में दानव की तरह आकार ले रहीहैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य का दायित्व है कि वे सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करें।

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is a young journalist & editor at Millat Times''Journalism is a mission & passion.Amazed to see how Journalism can empower,change & serve humanity