कुख्यात बड़ो उग्रवादी संगठन NDFB प्रमुख रंजन दैमारी सहित संगठन के 10 आरोपी को उम्रकैद की सजा। 30 अक्टूबर 2008 के सिलसिले बम विस्फोट मामला। गुवाहाटी के विषेश न्यायालय की राय।
चाईजुर रहमान/मिल्लत टाइम्स,गुवाहाटी:30 अक्टूबर 2008 के सिलसिले बम विस्फोट मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की विशेष अदालत ने बड़ो उग्रवादी संगठन NDFB(R) प्रमुख रंजन दैमारी सहित संगठन के कुल दस आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाया है। 2008 साल के 30 अक्टूबर मे गुवाहाटी, बारपेटा रोड, बंगाईगाव समेत आसाम के पाच स्थानो मे बड़ो उग्रवादी संगठन NDFB ने धारावाहिक बोम धमाका करके 60 से ज्यादा निरीह लोगो की जान ली थी। बाद मे भारत के खुफिया विभाग के मध्यस्थ मे NDFB प्रमुख रंजन दैमारी भारत सरकार के साथ समझौता मे आये थे। और उसको गिरफ्तार किया गया था। इस बीच कुल 14 आरोपीयो के उपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।
जेल मे रहने के बाद भी रंजन दैमारी के साथ भारत सरकार द्वारा समझौता का आलोचना हो रहा था। इधर नर हत्याकारी रंजन दैमारी और उसके साथियो की फांसी की मांग पुरे आसाम मे हो रहा था। पिछले कई बरस से गुवाहाटी उच्च न्यायालय मे इसका मुकदमा चलने के बाद अब आज राय घोषित किया गया। कुल 14 आरोपी के खिलाफ मुकदमा का राय चुनाते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने रंजन दैमारी सहित 10 आरोपीयो को उम्रकैद की सजा सुनाई। इधर रंजन दैमारी की बहन अंजली दैमारी कोर्ट परिसर में सुबह से ही खड़ी थी।
वही रंजन दैमारी के अधिवक्ता ने कहा कि इस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है। हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे। अगर हमें वहां भी न्याय नहीं मिला तो हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटायंगे। सरकारी अधिवक्ता ने इस फैसले पर कहा की हमारी ओर से पूरी पुख्ता सबूत दी गई थी। हमने न्यायालय में गवाह, डॉक्टर की रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के अलावा अन्य सभी अहम दस्तावेज जमा किए थे। जिसके आधार पर ही10 आरोपियों को सजा हुई है। न्यायालय की इस राय के बाद मृतक की परिजनो मे धोखा बहुत राहत आयी है। फिर भी उनलोगो ने कुख्यात आतंकवादी, नर हत्याकारी रंजन दैमारी और उसके साथियो को फांसी की सजा सुनाते तो दिल को राहत मिलने की अनुभव व्यक्त करते दिखाई दिए।