कोर्ट ने इम्तियाज के कातिल 8 गौ रक्षकों को सुनाया उम्र कैद की सजा,तथा 25-25 हजार जुर्माना

बालूमाथ थाना क्षेत्र के झाबर गांव में 17 मार्च 2016 को दो जानवर व्यवसाई का कत्ल करके उनकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया था मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाले सिरहन थाना क्षेत्र के नवादा गांव के रहने वाले मजलूम अंसारी 35 साल और छोटू उर्फ इम्तियाज 18 साल के थे

मिल्लत टाइम्स, झारखंड :झारखंड की लातेहार कोर्ट ने बालूमाथ मॉब लिंचिंग मामले के सभी 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही सभी पर 25 25 हजार रू का जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माना जमा नहीं कराने की हालत में सजा में 1 साल का इजाफा हो जाएगा सजा पाने वालों में बालूमाथ के रहने वाले अरुण शाह, प्रमोद शाह, शाहदेव सोनी ,मिथिलेश साहू ,अवधेश साह, मनोज साहू, मनोज कुमार साह और विशाल तिवारी शामिल है

बालूमाथ थाना क्षेत्र के झाबर गांव में 17 मार्च 2016 को दो जानवर व्यवसाई का कत्ल करके उनकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया था मोब लिंचिंग का शिकार होने वाले हीर हंज थाना इलाका के नवादा गांव के रहने वाले मजलूम अंसारी 35 साल और छोटू उर्फ इम्तियाज 18 साल के थे

दूसरे दिन मामला सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया था इस मामले में 8 लोगों को मुजरिम बनाया गया था जिन्हें अदालत ने इस मामले में कसूरवार साबित किया जिसके बाद बुध को तमाम मुजरिम को अदालत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था

आपको मालूम हो कि 2016 में जब या मामला फैला था तो इसकी आवाज पार्लियामेंट में भी सुनाई पड़ी थी जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 18 मार्च को ही पांच मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया था जबकि तीन मुजरिम को बाद में 22 मार्च को सरेंडर कर दिया था

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is a young journalist & editor at Millat Times''Journalism is a mission & passion.Amazed to see how Journalism can empower,change & serve humanity