श्मशान घाट की जमीन अपने नाम कराने पर, साक्षी महाराज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी,

बता दें कि साल 2012 में बीजेपी सांसद सहित मुकेश कुमार, जय प्रकाश, चोखेलाल, प्रेम सिंह ने साजिश करके श्मशान की जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया था. मामले की रिपोर्ट जबर सिंह ने एटा के थाना कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी.

मिल्लत टाइम्स,नई दिल्ली:बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. ये वारंट धोखाधड़ी से श्मशान घाट की जमीन का बैनामा अपने नाम कराने, न्यायिक कार्य में सहयोग न करने और अदालत में हाजिर न होने के मामले में कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है. इस मामले में पांच अन्य लोगों के खिलाफ भी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले की सुनवाई 12 मार्च 2019 को होगी.

बता दें कि साल 2012 में बीजेपी सांसद सहित मुकेश कुमार, जय प्रकाश, चोखेलाल, प्रेम सिंह ने साजिश करके श्मशान की जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया था. मामले की रिपोर्ट जबर सिंह ने एटा के थाना कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी.

पुलिस ने जांच के बाद इस मामले की रिपोर्ट और आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायधीश ने पाया कि इसमें सभी नामजद लोगों पर अभी आरोप तय होने हैं और ये लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं. इसके बिना पर विशेष न्यायधीश ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.

बता दें कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा रहते हैं. पिछले साल उन्होंने कहा था कि कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए. अगर कब्रिस्तानों में हिंदुस्तान की सारी की सारी जमीन चली जाएगी तो खेती-खलिहान कहां होंगे?

बीजेपी सांसद ने कहा था कि चाहे नाम कब्रिस्तान हो चाहे शमशान हो. सबका दाह संस्कार ही होना चाहिए. उनका कहना था कि किसी को गाड़ने की आवश्यकता ही नहीं है. दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में शवों को जलाया जाता है. उन्हें जमीन में नहीं गाड़ा जाता.

साक्षी महराज का कहना था कि देश में ढ़ाई करोड़ साधू हैं अगर सबकी समाधी बनेगी तो कितनी जमीन जाएगी. वहीं 20 करोड़ मुस्लिम हैं. अगर सबको कब्र चाहिए तो हिन्दुस्तान में जगह कहां मिलेगी.

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is a young journalist & editor at Millat Times''Journalism is a mission & passion.Amazed to see how Journalism can empower,change & serve humanity