मुज़फ्फरुल इस्लाम
घोसी,मऊ। स्थानीय नगर के काजीपुरा निवासी हस्सान आजमी पुत्र सलामतुल्लाह की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने फेसबुक पर एक विशेष समुदाय के प्रति अमर्यादित एवं अभद्र टिप्पणी पर नगर के मझवारा मोड़ निवासी आरोपी अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्र पर आई टी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। जबकि अधिवक्ता ने इस मामले में अपनी मोबाइल हैकर द्वारा हैक कर गलत पोस्ट करने की बात कही गई। वही कोतवाली प्रभारी ने बताया कि किसी भी धर्म,समुदाय के खिलाफ कोई भी ब्यक्ति फेसबुक,व्हाट्सएप,ट्विटर आदि पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।