आशिफ अली,मिल्लत टाइम्स( उत्तर प्रदेश )
उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए फिर से लॉकडाउन दिनांक 10 जुलाई, 2020 की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई, 2020 को प्रातः 05 बजे तक की प्रतिबन्ध अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इन कारखानों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।प्रतिबंध अवधि में अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से गंतव्य तक जाने वालों के आवागमन व माल वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन व इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। प्रदेश में रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। इन बसों को छोड़कर परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों में उल्लिखित किया गया कि इस प्रतिबंध के दौरान प्रदेश के समस्त कार्यालय तथा सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। प्रतिबंध अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति होगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी तथा डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
दिनांक 10 जुलाई, 2020 की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई, 2020 को प्रातः 05 बजे तक की प्रतिबन्ध अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इन कारखानों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
— Government of UP (@UPGovt) July 9, 2020
Support Independent Media
Click Here and Join the Membership of Millat Times to Support Independent Media.
Support Millat Times