नई दिल्ली: यूपी के छात्रों को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के कारण बच्चों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अब छात्र यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते है।
इस मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर पार्क, मॉल, रेस्तरां आदि में छात्रों के स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाने पर रोक लगाने को सुनिश्चित करने को कहा है।
दरअसल आयोग ने यह फैसला इस लिए लिया है क्योंकि कुछ छात्र-छात्राएं स्कूल बंक करके बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आयोग ने यह निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि विद्यालय के समय में छात्र छात्राओं का विद्यालय यूनिफार्म में सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
लेकिन कई बार इस फैसले के कारण बच्चों को पारेशनी भी हो सकती है। इसके साथ ही आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने पत्र में लिखा की विद्यालय समय में कई बार छात्र छात्राएं विद्यालय न जाकर पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट जैसी जगह चले जाते हैं। ऐसे में अप्रिय घटना होने की भी संभावना बन जाती है।
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