नई दिल्ली, नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मुहम्मद कि शान में गुस्ताख़ी मामले में टाइम्स नाउ की संपादक नविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। नविका द्वारा संचालित टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी की गई थी।
इस मामले में एंकर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। अब कोर्ट ने इस केस में गिरफ्तारी से नविका कुमार को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इससे पहले नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें देश के लोगों से टीवी पर माफी मांगनी चाहिए, वहीं एकंर के खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर फैसला सुनाया था।
लेकिन अब दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपूर के गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, वही एकंर को भी सुरक्षा प्रदान की है।
जज कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ ने नविका कुमार की याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। याचिका में नविका ने उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि अंतरिम उपाय के रूप में 26 मई के प्रसारण के संबंध में दर्ज की गई। प्राथमिकी या भविष्य की प्राथमिकी के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
नविका कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद पर बहस चल रही थी और अचानक एक वक्ता ने कुछ कहा और फिर दूसरे ने पलटवार किया। न्यूज एंकर ने कुछ नहीं कहा और उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। एंकर ने “हमें संविधान के अनुसार चलना होगा” कहकर मामला शांत किया।
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पहली प्राथमिकी कोलकाता में दर्ज की गई थी। दिल्ली में प्राथमिकी इससे जुड़ी नहीं है। इस मौके पर रोहतगी ने कहा कि इस मामले में पश्चिम बंगाल राज्य की क्या खास दिलचस्पी है? इसके बाद पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब मांगा।
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