तीन तलाक (Triple Talaq) में सजा के प्रावधान के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचा है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने याचिका दाखिल कर तीन तलाक में सजा के प्रावधान को चुनौती दी है.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि तलाक-ए-बिद्दत को अपराध बनाना असंवैधानिक है. इससे पहले अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए तीन तलाक कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
आपको बता दें कि तीन तलाक को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से ये गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है. ऐसे में आरोपी को सिर्फ मजिस्ट्रेट ही जमानत दे सकता है. इतना ही नहीं पीड़ित महिला के ब्लड रिलेटिव्स भी तीन तलाक के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे. इसी प्रावधान को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
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