मालेगांव ब्लास्ट केस:प्रज्ञा ठाकुर की कोर्ट में पेश होने से छूट देने की अर्जी खारिज

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20 June 2019 (Publish: 03:45 PM IST)

मिल्लत टाइम्स,भोपाल:मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर की हर हफ्ते पेशी से छूट के लिए लगाई अर्जी को खारिज कर दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने अर्जी में कहा था कि वे सांसद हैं और संसद में चल रहे मानसून सत्र में रोज उपस्थित होती हैं। ऐसे में उन्हें हर हफ्ते होने वाली पेशी से छूट दी जाए।

कोर्ट ने उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए गुरुवार (20 जून) के लिए अदालत में पेशी से छूटदी। बता दें कि कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े सभी आरोपी हफ्ते में एक दिन कोर्ट में जरूर पेश हों। इस मामले में प्रज्ञा के अलावा ले. कर्नल श्रीकांत पुरोहित भी आरोपी हैं। कोर्ट इस बात से खफा थी कि आरोपी कोर्ट से लगातार गैरहाजिर हैं।


प्रज्ञा ने 7 जून को सफाई को लेकर शिकायत की थी
दरअसल, सात जून को प्रज्ञा ने अदालत में सफाई की कमी और बैठने की व्यवस्था न होने के बारे में शिकायत की थी। एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को इस बात का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर अदालत में चल रहे निर्माण कार्य को नोटिस नहीं किया। भोपाल से भाजपा सांसद ठाकुर ने सात जून को पूरी कार्यवाही के दौरान खड़ेरहने का फैसला किया था। उन्हें कुर्सी दी गई, लेकिन उन्होंने बैठने से मना कर दिया।

यह था मामला
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। ब्लास्ट के लिए मोटर साइकिल में बम लगाया गया था। इस आतंकी हमले में 7 लोग मारे गए थे। 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना की शुरुआती जांचमहाराष्ट्र पुलिस की एटीएस ने की थी। बाद में ये मामला जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया था।प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी का आधार ब्लास्ट में उपयोग की गई मोटर साइकिल थी। ये मोटर साइकिल प्रज्ञा केनाम रजिस्टर्ड थी। प्रज्ञा लगभग 9 साल तक जेल में रहीं। अप्रैल 2017 में उन्हें कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी।

अब तक 5 लोगों को मिली जमानत
मालेगांव ब्लास्ट मामले में कुछ दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में 4 आरोपियों को जमानत दे दी गई। जिन 4 लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिली है उनमें लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नारवरिया शामिल हैं। कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी। भाजपा सांसद प्रज्ञा को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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