नई दिल्ली, कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ दायर हुई सभी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हिजाब मामले मे 10 दिन सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। पीठ ने कहा कि अब भी जिनको लिखित दलीलें देनी हो दे सकते हैं।
इससे पहले मामले में कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी ‘‘धार्मिक पहलू” को नहीं छुआ है और यह प्रतिबंध केवल कक्षा तक सीमित है। राज्य सरकार ने कहा कि यहां तक कि कक्षा के बाहर स्कूल परिसरों में भी हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है।
बता दें हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है।
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