नई दिल्ली : योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने CAA विरोधी दंगों के एक मामले में फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से CAA-NRC के खिलाफ हुई हिंसा मामले में वसूली का नोटिस वापस लेने के आदेश दिए है।
SC ने शुक्रवार को राज्य में जिला प्रशासन द्वारा दिसंबर, 2019 में आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की वसूली के लिए कथित CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए यूपी सरकार को लताड़ लगाई है। SC UP सरकार को कार्रवाई वापस लेने का आखिरी मौका देते हुए 18 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई तय करेगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट परवेज आरिफ टीटू की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें उत्तर प्रदेश में CAA आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन की ओर से कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस रद्द करने की अपील की गई है और उसने इस पर राज्य से इसका जवाब मांगा है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के नोटिस मनमाने तरीके से भेजे गए हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति को भेजा गया है जिसकी मृत्यु छह साल पहले 94 वर्ष की आयु में हुई थी। साथ ही ऐसे नोटिस 90 साल से अधिक आयु के दो लोगों सहित कई अन्य लोगों को भी भेजे गए थे।
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