नई दिल्ली : 27 महीने से जेल में बंद आजम खां आखिर 89 वें केस में भी जमानत मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। दो साल से सीतापुर जेल में बंद आजम के बाहर आने की सम्भावना बढ़ गई है।
आजम खां के खिलाफ दर्ज कुल 89 में से 88 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि यदि उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं होता है तो 89 वें मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने में कोई बाधा नहीं है।
अंतरिम जमानत देने के साथ ही शीर्ष अदालत ने छूट दी है कि सपा नेता संबंधित कोर्ट में दो सप्ताह में नियमित जमानत के लिए भी आवेदन दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्षम कोर्ट की तरफ से नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
अंतरिम जमानत, कोर्ट से सामान्य जमानत पर फैसला आने तक जारी रहेगी। यदि कोर्ट आजम खां को सामान्य जमानत नहीं देती है तो अंतरिम जमानत अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगी। अपना फैसला सुनाते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खां की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा। सामान्य जमानत के लिए आजम खां को 2 हफ्ते के अंदर अर्जी लगानी होगी।
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