मुस्लिम लड़कियों को किया जाएगा टारगेट, कोर्ट के फैसले से मैं सहमत नहीं : ओवैसी

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15 March 2022 (Publish: 11:37 AM IST)

नई दिल्ली, हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते है। इसके साथ ही हाइकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की ओर से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है।

वहीं हार्ई कोर्ट के इस फैसले अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ने बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि मैं हाई कोर्ट के इस फैसले से असहमत हूं। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके कहा, ”मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हूं।

फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय धर्म, संस्कृति, अभिव्यक्ति और कला की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसका मुस्लिम महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। ओवैसी ने कहा  कि आधुनिकता धार्मिक प्रथाओं को छोड़ने के बारे में नहीं है।

आखिर हिजाब पहनने से क्या दिक्कत है?। ओवैसी ने अगे कहा कि, “संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति के पास विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता है। अगर यह मेरा विश्वास है कि मेरे सिर को ढंकना आवश्यक है तो मुझे इसे व्यक्त करने का अधिकार है, जो मुझे ठीक लगता है। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान के लिए हिजाब भी एक इबादत है।

ओवैसी ने अगले ट्वीट में कहा, “हेडस्कार्फ पर प्रतिबंध निश्चित रूप से धर्मनिष्ठ मुस्लिम महिलाओं और उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से रोकता है। विवाद में इस्तेमाल किया जा रहा बहाना यह है कि यूनिफॉर्म एकरूपता सुनिश्चित करेगी। कैसे? क्या बच्चों को पता नहीं चलेगा कि अमीर/गरीब परिवार से कौन है? क्या जाति के नाम पृष्ठभूमि को नहीं दर्शाते हैं?”

 

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