मध्य प्रदेश कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव,मॉब लिंचिंग में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा

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27 June 2019 (Publish: 06:22 PM IST)

मिल्लत टाइम्स,भोपाल:मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में एक अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई. बैठक में गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी को रोकने के लिए कानून बनाने पर सहमति बनी है.
जानकारी के मुताबिक कानून बनने के बाद मॉब लिंचिंग में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान होगा. आगामी विधानसभा सत्र में ये नया कानून पटल पर लाया जाएगा. मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र 8 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. ये सत्र 26 जुलाई तक चलेगा.

जानकारी के मुताबिक मॉब लिंचिंग में वर्तमान में मारपीट की धाराओं में ही केस दर्ज होता है, विधि विशेषज्ञों की राय के बाद इस नए कानून को मूर्त रूप दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में मॉब लिंचिंग की घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया था. पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में भीड़ द्वारा एक युवक की पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) किए जाने की घटना से मुझे दुख हुआ है, लेकिन इसके लिए पूरे प्रदेश पर आरोप लगाना गलत है.

लगभग सप्ताह भर पहले हुए अपराध पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मोदी ने राज्यसभा में झारखंड को मॉब लिंचिंग की फैक्ट्री बताने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की थी और कहा कि राज्य का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है.

संसद में राष्ट्रपति के संबोधन के धन्यवाद प्रस्ताव में अपने जवाब में मोदी ने कहा, “झारखंड में लिंचिंग की घटना से मुझे दुख हुआ. इससे दूसरों को भी दुख हुआ, लेकिन राज्यसभा में कुछ लोग झारखंड को लिंचिंग का हब मानते हैं. क्या यह सही है? वे एक राज्य का अपमान क्यों कर रहे हैं?”

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