नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस बीच इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा पेगासस को भारत का ‘आंतरिक मामला’ बताते हुए बीते गुरुवार को कहा कि एनएसओ जैसी कंपनियां अपने उत्पाद गैर-सरकारी संस्थाओं, संगठनों या व्यक्तियों को नहीं बेच सकतीं।
गिलोन से इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के स्पायवेयर ‘पेगासस’ का उपयोग अनधिकृत रूप से निगरानी रखने के लिए किए जाने के आरोपों को लेकर एक सम्मेलन में सवाल किया गया। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या इस मामले पर भारत सरकार ने इजरायल से संपर्क किया। इन सवालों के जवाब में गिलोन ने यह टिप्पणियां कीं।
गिलोन का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब दो दिन पहले बीते बुधवार (27 अक्टूबर) को उच्चतम न्यायालय ने एनएसओ के स्पायवेयर पेगासस के जरिये पत्रकारों, कार्यकर्ताओं एवं नेताओं समेत भारतीय नागरिकों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश आरवी रवींद्रन की अगुवाई में विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था और कहा था कि सरकार हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देकर बच नहीं सकती है।
इजरायली दूत ने कहा कि पेगासस को लेकर भारत में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा, ‘मैं और विस्तार से बात नहीं करूंगा। (एनएसओ ग्रुप) एक निजी इजरायली कंपनी है।
उन्होंने कहा, ‘एनएसओ या ऐसी कंपनियों को हर निर्यात के लिए इजरायली सरकार से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हम केवल सरकारों को निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस देते हैं।
इजरायली राजदूत ने आगे कहा, ‘केवल यही मुख्य अनिवार्यता है कि वे इसे गैर-सरकारी तत्वों को नहीं बेच सकते. भारत में जो हो रहा है, वह उसका आंतरिक मामला है और आपके आंतरिक मामलों में नहीं जाना चाहूंगा।
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