नई दिल्ली, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। इमरान खान के लिए यह एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान एसेंबली फिर से बहाल होगी। 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी।
फैसले से पहले पाकिस्तान के चुनाव आयुक्त कोर्ट रूम में पहुंचे। चुनाव आयोग के सचिव और पाकिस्तान सरकार के AG को भी चीफ जस्टिस ने बुलाया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इमरान खान ने बैठक की और उन्होंने कहा कि पार्टी कोर्ट के फैसले को मानेगी। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि प्रधानमंत्री संविधान से बंधे थे, इसलिए वह राष्ट्रपति को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते थे।
अदालत में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की तैयारियों के लिए उन्हें कम से कम तीन से चार महीने के वक्त की जरूरत है और वह अक्टूबर 2022 में ही देश में आम चुनाव करा पाने की स्थिति में हैं।
दोपहर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की इस टिप्पणी के बाद ही अदालत के फैसले को लेकर संकेत मिलने लगे थे, जिसमें उन्होंने डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बताया था।
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