नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान गोकुलपुरी में हुई एक युवक दिलबर नेगी की हत्या मामले में 6 लोगों को जमानत दे दी है।
आरोपियों के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस मामले में मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मो. फैजल, मो. शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी।
दिलबर नेगी (22) के रूप में पहचाने जाने वाले मृतक को दंगाइयों की भीड़ ने कथित तौर पर उसके हाथ-पैर काटने के बाद आग में जला दिया था। नेगी घटना से छह महीने पहले ही वह अपने पैतृक राज्य उत्तराखंड से नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आदेश को सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता अमित महाजन को सुना था।
मृतक दिलबर सिंह नेगी अनिल स्वीट कार्नर में वेटर का काम करता था। थाना गोकलपुरी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 302, 201, 436 और 427 के तहत दर्ज एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। मामले की आगे की जांच क्राइम ब्रांच की एसआईटी को ट्रांसफर कर दी गई।
Support Independent Media
Click Here and Join the Membership of Millat Times to Support Independent Media.
Support Millat Times