नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मीरान हैदर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मीरान हैदर पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा का आरोप लगा है।
साथ ही उनके ऊपर UAPA के तहत केस दर्ज है। मीरान हैदर के खिलाफ यूएपीए की धाराओं 13, 16, 17, 18 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
दरअसल इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं।
बता दें कि इनमें पांच आरोपियों इशरत जहां, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल गई है। लेकिन कोर्ट इस बार भी मीरान हैदर की जमानत याचिका को खरीज कर दिया है।
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