नई दिल्ली (असरार अहमद ) डॉ कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है.सुप्रीम कोर्ट ने योगी सर्कार को जोरदार तमाचा मारते हुए डॉ कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. यूपी की योगी सरकार ने कफील खान के ऊपर से NSA हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने योगी को फटकार लगते हुए खारिज कर दिया है.
योगी सरकार ने डॉ कफील खान के खिलाफ NSA के आरोपों को खारिज किए जाने का विरोध किया था.
उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका में कहा गया था कि डा. कफील का ऐसे कई अपराध करने का इतिहास था जिसकी वजह से उनपर कार्रवाई हुई है. कफील खान को नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत 29 जनवरी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था.
हालाँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए सेप्टेम्बर में कफील खान को रिहा कर दिया था और कहा था की डॉक्टर के भाषण में कहीं भी भड़काऊ बयान नहीं दिखता ।
डॉक्टर कफील खान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया हैं और कहा की यह न्याय की जीत है।
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