नई दिल्ली :(रुखसार अहमद) यूपी के बुलंदशहर में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को कोर्ट ने 11 साल पुराने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई।
दरअसल महिला ने बेटी के साथ रेप की कोशिश कर रहे शख्स को मौत के घाट उतारा था। इस मामले में बुलंदशहर की अडिशनल सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में महिला के इस कृत्य को ऑनर किलिंग और सुनियोजित हत्या करार दिया।
इस बारे में जज राजेश्वर शुक्ला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला को मृतक पर कई बार कुल्हाड़ी से वार नहीं करना चाहिए था। रेप की घटना को रोकने के लिए एक छोटा बल प्रयोग ही काफी था। कोर्ट ने यह आदेश 14 अक्टूबर को सुनाया था जिसकी कॉपी शनिवार को उपलब्ध हुई।
कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा, ‘आरोपी कस्तूरी देवी को प्रवीण कुमार की हत्या का दोषी ठहराया जाता है जो 31 जुलाई 2010 की घटना के वक्त 20 साल का था।’ घटनाक्रम के बारे में विस्तार से लिखा गया है जिसके अनुसार, ‘वारदात के बाद आरोपी महिला जिसकी उम्र तब 59 थी, ने बुलंदशहर स्थित अनूपशहर पुलिस थाने गई और अपना जुर्म कबूला।’
पुलिस की ओर से कोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार, ‘कस्तूरी ने पुलिस को बताया कि उसने प्रवीण की हत्या की जो आधी रात को उसके घर में घुसा और उसकी बेटी के साथ रेप की कोशिश करने लगा। पीड़िता की उम्र भी उस वक्त 20 साल थी। यह देखकर कस्तूरी ने छत के किनारे रखी कुल्हाड़ी उठाई और प्रवीण पर उससे वार किया जिससे उसकी मौत हो गई।’
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