नई दिल्ली: इलाहबाद हाईकोर्ट ने कासगंज में पुलिस हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत के मामले में दूसरे पोस्टमार्टम के आदेश दे दिए है। इस मामले में अल्ताफ के पिता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे।
इस मामले में यूपी पुलिस ने दावा किया था कि अल्ताफ ने खुद को दो से तीन फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी। सुनवाई के दौरान 3 फरवरी को न्यायामूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने अतिरिक्त सरकारी अधिकवक्ता को अगली सुनावाई से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। गुरुवार को आगे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अलताफ का दूसरा पोर्टमॉर्टम करने के निर्देश दे दिए है।
बता दें कि अलताफ की मौत को कासगंज पुलिस ने आत्महत्या बताया था और हैरतअंगेज तरीके से टॉयलेट की टोंटी से लटककर जान दिए जाने की बात कही थी। पुलिस के इस बयान की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई थी। अलताफ टाइल्स लगाने का काम करता था और उस पर पड़ोस की ही एक हिंदू समुदाय की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज था।
8 नवंबर को पुलिस उसे घर से पूछताछ के लिए थाने लेकर गई थी और उसके अगले दिन ही उसकी मौत की खबर आई थी। कासगंज पुलिस ने बताया था कि अलताफ ने अपनी जैकेट के नाड़े से पानी की टोंटी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन ध्यान देने वाली यह थी कि जिस टोंटी से लटकर अलताफ की आत्महत्या की कहानी पुलिस बता रही थी, उसकी जमीन से ऊंचाई सिर्फ 2 फ़ीट थी, जबकि अलताफ की लंबाई करीब साढ़े पांच फीट थी। ऐसे में यह बात किसे गले नहीं पड़ रही थी।
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