नई दिल्ली, कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। SC ने होली की छुट्टी का हवाला देते हुए सुनावई करने से इनकार किया है।
मंगलवार को आए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं ने मामला सोमवार को ही सुने जाने की मांग की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना ने कहा कि तारीख बाद में तय की जाएगी।
कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया है कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बता रहे छात्रों की याचिका खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट का फैसला आते ही कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली 2 छात्राओं निबा नाज और मनाल ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके अलावा फातिमा सिफत समेत कई और छात्राओं ने भी मंगलवार को ही अपील दाखिल कर दी। इन याचिकाओं में हाई कोर्ट का फैसला रद्द करने की मांग की गई है।
कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को हासिल धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। जिस तरह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिखों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। उसी तरह मुस्लिम लड़कियों को भी स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से नहीं रोका जाना चाहिए।
Breaking: कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, होली की छुट्टियों के बाद होगी सुनवाई…😢
— Ashraf Hussain (@AshrafFem) March 16, 2022
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