नई दिल्ली, राजस्थान के अजमेर में जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थल और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।
प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हम लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा रहे है। नियम सात अप्रैल से लागू हुआ है।
इतना ही नहीं लाउडस्पीकर के अलावा अजमेर में धार्मिक झंडों पर भी रोक लगा दी गई है। ये फैसला इसलिए लिए गया क्योंकि हाल ही में राजस्थान में कुछ हिंदू संगठनों ने लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर मुसलमानों को चेतवानी दी थी। शायद इसलिए प्रशासन ने हिंदूओं को खुश करने के लिए यह फैसला लिया हो।
खबरों के मुताबिक अजमेर जिला प्रशासन ने आदेश में कहा कि कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के धार्मिक या अन्य समारोह के लिए डीजे का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं करेगा।
अगर कोई इनका इस्तेमाल करना चाहे तो संबंधित एसडीएम से पहले से अनुमति लेनी होगी। ये अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नहीं मिलेगी। अनुमति मिलने के बाद ध्वनि प्रदूषण का स्तर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित स्तर से अधिक नहीं हो सकेगा।
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