सऊदी अरब में ई-कॉमर्स कानून का उल्लंघन करने पर 7.4 लाख रियाल का जुर्माना

रियाद: सऊदी के वाणिज्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 7.4 लाख रियाल का जुर्माना लगाया है। ये नियम ई-कॉमर्स प्रणाली में निर्धारित किए गए हैं।
उल्लंघन करने वाले पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 17 है। इन व्यक्तियों ने स्नैपचैट और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों के दौरान उल्लंघन किया। उल्लंघन में विभिन्न उत्पादों के बारे में विवरण प्रस्तुत करना और विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में गलत दावे शामिल हैं।

सऊदी राज्य समाचार एजेंसी (एसपीए) के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कई ऑनलाइन दुकानें बंद कर दी गई हैं। वहीं, कई वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया है।
ई-कॉमर्स प्रणाली के तहत, ई-कॉमर्स विज्ञापन में यह परिभाषा शामिल होनी चाहिए कि सामग्री “विज्ञापन सामग्री” है। इसी तरह, किसी भी ट्रेडमार्क के बारे में विज्ञापन पोस्ट करने के लिए मना किया जाता है, जिसके इस्तेमाल का अधिकार विज्ञापनदाता के पास न हो।

यह मालूम होना चाहिए कि वाणिज्य मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन पर बारीकी से नजर रखता है। साथ ही उल्लंघनकर्ताओं का मामला संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस बीच,अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर लाखों रियाल की राशि का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा, उल्लंघन करने वालों की वेबसाइटें बंद हो जाती हैं।

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शम्स तबरेज़ क़ासमी मिल्लत टाइम्स ग्रुप के संस्थापक एंड चीफ संपादक हैं, ग्राउंड रिपोर्ट और कंटेंट राइटिंग के अलावा वो खबर दर खबर और डिबेट शो "देश के साथ" के होस्ट भी हैं सोशल मीडिया पर आप उनसे जुड़ सकते हैं Email: stqasmi@gmail.com