नई दिल्ली, सोमवार को दिल्ली शहर के महरौली इलाके में स्थित कुतुब मीनार परिसर के पास मौजूद मस्जिद में नमाज रोकने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले सप्ताह एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।
3 जून को भी मामले को मेंशन करते हुए इसपर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की बात कहते हुए तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया था।
बात दें कि कुछ संगठनों ने साकेत कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि मुगलों ने 27 हिन्दू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे से क़ुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निर्माण किया था, जिसके अवशेष और हिन्दू देवी देवताओं की मुर्तियां वहां अभी भी मौजूद है। अधिवक्ता एम सूफियान सिद्दिकी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंधन समिति की ओर से याचिका का उल्लेख किया जो कुतुब परिसर के अंदर लेकिन ‘कुतुब इनक्लोजर’के बाहर स्थित मुगल मस्जिद के बारे में है।
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