सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी विध्वंस अभियान पर दो सप्ताह के लिए लगाई रोक

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21 April 2022 (Publish: 11:22 AM IST)

नई दिल्ली, दिल्ली के जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की और दो हफ्ते तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए, उत्तर डीएमसी और अन्य को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में केन्द्र और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर एफिडेविट मांगा है और पूछा है कि कार्रवाई किस आधार पर की गई है।

बता दें  कोर्ट के इस बयान के बाद नार्थ एमसीडी के मेयर इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही आगे कुछ भी किया जाएगा। जहांगीरपुरी मामले में दायर याचिका की पैरवी कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे ने की और एमसीडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। इस मामले की पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने की गई।

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