नई दिल्ली, कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादित पुस्तक ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ में कथित रूप से सनातन धर्म की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस इस्लामी आतंकी संगठन से करने को लेकर दायर अर्जी पर अदालत ने बख्शी का तालाब थाने के प्रभारी को खुर्शीद के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
अदालत ने पुलिस को आरोपी खुर्शीद के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करने तथा प्राथमिकी की प्रति तीन दिन के भीतर उसे सौंपने को कहा है। उक्त आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने शुभांशी तिवारी द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों और आवेदक की दलीलें सुनने के बाद अदालत का मत है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है।
अर्जी में कहा गया है कि खुर्शीद एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ-साथ कई बार मंत्री पद पर रह चुके हैं। उनकी किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ को पढ़ने के बाद उसके कुछ अंश आवेदक को अत्यंत विवास्पद एवं हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले लगे।
आरोप लगाया गया है कि इस पुस्तक को पढ़ने से आवेदक की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा क्योंकि उसकी अपने धर्म में अत्यधिक आस्था है। इस प्रकार बिना किसी आधार एवं सबूत के उसके धर्म पर कुठाराघात करना नैतिक व विधिक रूप से गलत है।
अर्जी में यह भी कहा गया है कि सलमान खुर्शीद को धर्म, ग्रंथों और पंथों की कोई जानकारी नहीं है और इस प्रकार हिंदुत्व पर अनर्गल टिप्पणी करना दो समुदायों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है।
अर्जी में कहा गया है कि 4 दिसंबर 2021 को बख्शी का तालाब थाने को मामला दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
Support Independent Media
Click Here and Join the Membership of Millat Times to Support Independent Media.
Support Millat Times