झारखंड विधानसभा ने एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित किया, हो सकती है आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये का जुर्माना

admin

admin

21 December 2021 (Publish: 12:30 PM IST)

नई दिल्ली : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विधानसभा में मॉब लिंचिंग विरोधी विधेयक पारित किया है। झारखंड (एंटी-मॉब लंचिंग) विधेयक 2021 के मसौदे के अनुसार, मॉब लिंचिंग के दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा के साथ आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।झारखण्ड दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहाँ मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बन गया है।
गौरतलब है कि झारखण्ड में आये दिन ऐसी घटने हो रहीं थी जहाँ किसी एक शख्स को घेर कर कुछ लोगों कि भीड़ पीट पीट कर मार डालती थी।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top