नई दिल्ली : (रुखसार अहमद) इंदौर के चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को अखिरकार ज़मानत मिल गई है। तस्लीम अली को मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। तस्लीम अली को मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी।
24 अगस्त को इंदौर के गोविंद नगर में चूड़ियां बेचने के लिए एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार हुए तस्लीम अली ने 107 दिन जेल में बिताए। मंगलवार को जमानत मिलने के बाद इंदौर के चूड़ी फड़ व्यापारी तस्लीम अली के वकील एहतेशाम हाशमी ने इसे “संविधान की जीत” कहा।
उन्होंने कहा, “जस्टिस सुजॉय पॉल ने अपने आदेश पत्र में देखा है कि तसलीम को गुंडों ने पीटा था और फिर उसकी शिकायत के बाद एक क्रॉस प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए जमानत प्रक्रिया में देरी करने का जानबूझकर प्रयास किया था कि जमानत मिलने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या वह यूपी से ताल्लुक रखने के कारण वह भाग सकता है।”
द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए हाशमी ने यह कहा कि राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और पुलिसकर्मियों ने उनकी रिहाई में देरी करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अली को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि सभी सबूत एकत्र कर लिए गए हैं और आरोप पत्र दायर किया गया है।
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