नई दिल्ली : क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 28 दिन बाद जेल से रिहा हो गए हैं। भले ही आर्यन रिहा हो गए हैं, लेकिन कोर्ट ने उनपर कई सारी पाबंदिया लगा रखी हैं। वह जेल से रिहा होकर भी पूरी तरह से आजाद नहीं हैं। उन्हें कई चीजों का ध्यान रखना होगा, वरना उनकी जमानत रद्द हो सकती है।
अदालत की इन शर्तों का आर्यन खान को करना होगा पालन:
- आर्यन खान किसी भी किस्म की ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जैसा कि उनके खिलाफ दर्ज मामले में रजिस्टर की गई हैं या एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे।
- आरोपी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जो कि एनडीपीएस कोर्ट में विचाराधानी मामले को प्रभावित करता हो।
- आरोपी न तो निजी तौर पर और न ही किसी के माध्यम से केस के गवाहों को प्रभावित करेंगे।
- आरोपी सबूतों के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- आरोपियों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट के पास सरेंडर करना होगा।
- आरोपी बिना कोर्ट की पूर्व अनुमित के देश छोड़कर नहीं जा सकते।
- अगर आरोपी का ग्रेटर मुंबई से बाहर जाना आवश्यक हो तो इसके लिए जांच अधिकारी को सूचित करना होगा और अपनी यात्रा का ब्योरा देना होगा। साथ ही स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।
- आरोपियों को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी।
- आरोपियों को अदालत की सभी पेशी में हाजिर रहना होगा और जब भी एनसीबी अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो उन्हें जाना होगा
- मुकदमा शुरु होने के बाद आरोपी किसी भी तरकीब से मुकदमे में देरी नहीं कराएंगे।
- अगर आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी एनडीपीएस कोर्ट को सूचित कर जमानत रद्द करा सकती है।
वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को आर्यन की जमानत स्वीकार कर ली थी, लेकिन कागजी कार्यवाही पूरी नहीं होने की वजह से उन्हें शुक्रवार तक जेल में ही रहना पड़ा था। अदालत ने इस मामले के सह आरोपी मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट की भी जमानत स्वीकार की है।
नारकोटिक्स केंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने इन तीन लोगों को दो अक्टूबर को क्रूज पर आयोजित ड्रग्स पार्टी के दौरान हिरासत में लिया था और तीन अक्टूबर को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था
Support Independent Media
Click Here and Join the Membership of Millat Times to Support Independent Media.
Support Millat Times