रियाद: सऊदी अरब में रहने वाले विदेशियों को राज्य में संपत्ति खरीदने की अनुमति देकर सऊदी सरकार ने सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अरब मीडिया के अनुसार, सऊदी सरकार ने संपत्ति खरीदने के लिए शर्तें निर्धारित की हैं, जिसके अनुसार संपत्ति खरीदने के लिए इकामा वैध और नवीनीकृत होना चाहिए।
सऊदी बयान के अनुसार, संपत्ति की जानकारी आधिकारिक दस्तावेजों के साथ देनी होगी ,और खरीदार के नाम पर कोई अन्य संपत्ति नहीं होनी चाहिए। सऊदी सरकार ने कहा है कि मक्का या मदीना में संपत्ति नहीं खरीदी जा सकती है, विदेशी केवल रहने के लिए संपत्ति खरीद सकते हैं।
दूसरी ओर, अबशर खाता प्रबंधन का कहना है कि देश में रहने वाले विदेशियों को कई संपत्तियों के मालिक होने का अधिकार है। वे अबशर खाते के माध्यम से संपत्ति खरीदने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं जिसे समीक्षा के बाद मंजूरी दी जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि विदेशी के लिए वैध इकामा होना ज़रूरी है।यदि निवास की अवधि समाप्त हो जाती है, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।