नई दिल्ली (असरार अहमद )शत्रु संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा कर के उसको जौहर विश्वविद्याल की चहारदिवारी के अंदर करने में आरोपी सपा सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट से राहत मिल गई है।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर और रामपुर के लोकप्रिय नेता आजमखान को बड़ी रहत मिली है बीते कुछ महीनो पहले उनपर लगातार कई मुक़दमे दर्ज हुए थे उसके बाद से ही उनको जेल के सलाखों में दाल दिया गया है आज़म खान की गिरफ्तारी से जिस तरीके से पूरी पार्टी खामोश दिखी पार्टी के ख़ामोशी से भी आज़म खान के मुश्किलों में मजीद इज़ाफ़ा होता चला गया अगर पार्टी खुल कर आज़म खान के समर्थन में आती तो आज़म खान हालात कुछ अलग ही होते .
शत्रु संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा कर के उसको जौहर विश्वविद्याल की चहारदिवारी के अंदर करने में आरोपी सपा सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट से राहत मिल गई है। ऐसे दो केस में पिता-पुत्र दोनों की जमानत मंजूर हो गई है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर और सपा सांसद आजम खां और यूनिवर्सिटी के सीईओ अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अजीमनगर थाने में दो मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन्होंने शत्रु संपत्ति को कब्जाया है। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराए गए थे। इस मामले में आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने उनके दो मुकदमों में पिता-पुत्र को जमानत दे दी है। वहीं आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली में दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन के केस में भी कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है।
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