सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा चार हफ्ते के अंदर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए
नई दिल्ली:(मिल्लत टाइम्स )समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में आपराधिक मामले में जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा चार हफ्ते के अंदर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.जिस मामले में जमानत मिली है वह फर्जी पेन कार्ड से जुड़ा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामले में अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में दोनों को चार हफ्ते के भीतर रिहा करने का आदेश दिया है।
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