नई दिल्ली (असरार अहमद ) TRP मामले :में रिपब्लिक TV को फिलहाल राहत नहीं,अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें दिन बा दिन बढ़ती ही जा रही है अर्नब गोस्वामी की चाहत थी की सुप्रीम कोर्ट मेरे मामले की सुनवाई करे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा की तुम कोई खास वयक्ति नहीं हो जो तुम्हारी सुनवाई हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट में हो जाये गी. SC ने कहा- किसी भी आम नागरिक की तरह पहले HC जाना होगा जिसके बाद अर्नब पर गिरफ़्तारी की तलवार और तेजी से लटकने लगी
याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है. जस्टिस चंद्रचूड, मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच नेसाफ कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे.
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वो पहले बॉम्बे हाइकोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट ने कहा कि ‘हाईकोर्ट पहले से ही इस मामले को जब्त कर चुका है. HC के बिना इस याचिका पर विचार करने से संदेश जाएगा कि हमें उच्च न्यायालयों पर विश्वास नहीं है.’
सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘याचिकाकर्ता का दफ्तर वर्ली में है. जितनी दूर आपसे फ्लोरा फाउंटेन है उतनी ही दूर बॉम्बे हाईकोर्ट भी है. तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं.’ कोर्ट नेअर्नब गोस्वामी की याचिका पर कहा कि ‘CRPC के तहत जांच का सामना करने वाले किसी भी सामान्य नागरिक की तरह आपको भी हाईकोर्ट जाना चाहिए.’
बता दें कि यह याचिका ARG आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने दाखिल की है. याचिका में टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक के अफसरों को जारी समन को चुनौती दी गई है.
लेकिन हाई कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है की हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते आप को पहले हाई कोर्ट जाना ही होगा
टीआरपी स्कैम के मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अर्णब गोस्वामी का यह चैनल सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा था। इस टीआरपी स्कैम का खुलासा मुंबई पुलिस ने पिछले हफ़्ते ही किया है। पुलिस का दावा है कि कुछ टीवी चैनल पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाया करते थे। इस मामले में रिपब्लिक टीवी पर गंभीर आरोप लगे हैं। दो टीवी चैनलों के मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया है और रिपब्लिक टीवी की जाँच चल रही है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि चैनल पुलिस जाँच में बाधा डालना चाहता है।
मुंबई पुलिस ने कहा की रिपब्लिक टीवी टीआरपी रेटिंग्स की धोखाधड़ी के मामले में जाँच को विफल करना चाहता है। मीडिया ट्रायल स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच के ख़िलाफ़ है। अर्णब गोस्वामी जहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इस मामले पर बहस की जा रही है और गवाहों से संपर्क किया जा रहा है, और गवाहों को डराया जा रहा है।’
Support Independent Media
Click Here and Join the Membership of Millat Times to Support Independent Media.
Support Millat Times