झूठी खबर चलाने के मामले में न्यूज़ नेशन के पत्रकार “दीपक चौरसिया” के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

नई दिल्ली, गुरुग्राम की एक विशेष POCSO अदालत ने सुनवाई से बार-बार अनुपस्थित रहने पर 21 नवंबर से पहले न्यूज नेशन के पूर्व एंकर दीपक चौरसिया को गैर-जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।

खबर के मुताबिक कोर्ट ने एंकर की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि चौरसिया ने खराब स्वास्थ्य के कारण छूट मांगी थी, लेकिन इसका कोई सबूत अदालत को पेस नहीं किया गया। इसमें कहा गया है कि आरोपी दूसरी बार “जानबूझकर अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति से बच रहा था।

आवेदक-आरोपी की जमानत रद्द की जाती है। उनका जमानत बांड और मुचलका रद्द किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 446 के तहत उनके जमानतदार को नोटिस और उनके पहचानकर्ता को भी तय तारीख के लिए जारी किया जाए, “अदालत ने आदेश दिया।

चौरसिया पर 2013 के एक मामले से संबंधित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान उन्हें सुबह से कई बार कॉल किया गया, दोपहर 12:45 बजे तक उनकी प्रतीक्षा की गई, लेकिन अब और ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा। ललित कुमार के लिए भी सीआरपीसी की धारा 446 के तहत 21 नवंबर 2022 के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है।

 

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