नई दिल्ली, मणिपुर सरकार ने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। खबर के मुताबिक राज्य में चार से अधिक बच्चों वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने का आदेश जारी किया है।
यानि अब जिसके पास चार से ज्यादा बच्चे है सरकार उन्हें कोई भी सारकारी लाभ नहीं देगी। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक अध्यादेश के रूप में मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी।
इस दौरान फैसला लिया गया कि चार से अधिक बच्चे वाले परिवारों को कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग के तहत एक बार निर्णय लागू होने के बाद अगर किसी दंपत्ति के चार से अधिक बच्चे हैं तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा।
राज्य विधानसभा ने पहले सर्वसम्मति से राज्य में जनसंख्या आयोग स्थापित करने के लिए एक निजी सदस्य के प्रस्ताव को अपनाया था। बता दें 2001 में मणिपुर की जनसंख्या 22.93 लाख थी। इसके बाद 2011 में यह बढ़कर 28.56 लाख हो गई। इससे पहले असम ने एक आदेश जारी किया था।
इसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2021 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों का लाभ नहीं दिया जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि 1971-2001 से मणिपुर के पहाड़ी जिलों में जनसंख्या वृद्धि 153.3% थी, जो 2001 से 2011 के दौरान बढ़कर 250 प्रतिशत हो गई।