नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के स्वामित्व वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और UAPA के तहत नया मामला दर्ज किया है।
केंद्र सरकार ने 27 सितंबर को एक अधिसूचना जारी करते हुए PFI और उसके सहयोगियों को गैरकानूनी घोषित करते हुए पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब पीएफआई के तीन दफ्तरों को यूएपीए की धारा 8 के तहत सील कर दिया है।
इनमें जैद अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर, अबू फजल एन्क्लेव जामिया नगर में हिलाल हाउस का ग्राउंड फ्लोर और टिहरी मंजिल जामिया का दफ्तर शामिल है। देश भर में हाल ही में की गई छापेमारियों में पीएफआई के बड़े नेताओं समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस द्वारा दर्ज की एक एफआईआर में कुछ दिन पहले बताया था कि पीएफआई ने इन दफ्तरों से संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया था, जहां बाद में तलाशी भी ली गई थी। वहीं इससे पहले जारी एक आदेश में बताया गया था कि इन पतों पर संपत्तियों का इस्तेमाल पीएफआई और उसके सहयोगियों की गतिविधियों को करने के लिए किया जा रहा है।
बता दें पीएफआई के दफ्तरों को सील किए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है और इसके अलावा, स्पेशल सेल को निर्देश दिए हैं कि वह शांति और सद्भाव को बाधित करने के किसी भी संभावित प्रयास के बारे में इनपुट इकट्ठा करते रहें।