शरजील इमाम को CAA प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में मिली जमानत, अभी नहीं होंगे रिहा

नई दिल्ली, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को शरजील इमाम को बड़ी राहत दी है। साल 2019 में सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जमानत दे दी है।

हालांकि शरजील इमाम अभी भी उनके पिछले लंबित मामलों के चलते हिरासत में ही रहेंगे। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज एफआईआर 242/2019 में शरजील को जमानत दी है। भड़काऊ भाषण के मामले में इमाम को कोर्ट से 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।

शरजील ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह का अपराध के मामले शामिल थे. सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत शरजील इमाम ने दिल्ली आवेदन दिया था कि वह इस एफआईआर के मामले में 31 महीने से हिरासत में है और इस आधार पर उसे राहत देना के लिए विचार किया जाए।

बता दें जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम) पर दिल्ली दंगों में कथित रुप से हाथ होने का आरोप है। जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। तभी से वो जेल में थे।

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