कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुबली की ईदगाह मैदान में गणेश महोत्सव की अनुमति दी, कहा- SC का आदेश मान्य नहीं

नई दिल्ली, कर्नाटक हाई कोर्ट हुबली की ईदगाह मैदान में गणेश महोत्सव की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा चामराजपेट ईदगाह मामले की तरह इस मामले में ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर कोई विवाद नहीं है।

मंगलवार को ही देर रात 10 बजे कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। करीब एक घंटे की जिरह के बाद जस्टिस अशोक एस किनागी ने रात पौने 12 बजे अपना फ़ैसला सुनाया। जस्टिस किनागी ने कहा, “मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं है।

मुझे याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश पारित करने की अर्ज़ी में कोई आधार नहीं दिखता। इसलिए इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश की मांग को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) की ओर से हिंदू संगठनों को ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त देने वाले आदेश को बरकरार रखा।

बता दें बेंगलुरू की चामराजपेट ईदगाह मैदान से जुड़े एक अन्य मामले में जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश देते हुए कहा था, बुधवार और गुरुवार को ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा आयोजित नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर की तारीख तय की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को मामला सुलझाने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क करने को कहा था।

 

 

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