सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के सभी केस दिल्ली किए ट्रांसफर

नई दिल्ली,  बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अलग-अलग राज्यों में दर्ज हुए मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है।

नूपुर ने पैगंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उसपर कई मामले दर्ज हुए और गिरफ्तारी की मांग हुई। लेकिन अबतक नूपुर की गिरफ्तारी नहीं की गई।  वहीं कोर्ट ने उसे जुड़े सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर दिए है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर को फटकार लगाते हुए कहा था कि उनके बयानों के कारण देश का माहौल खराब हुआ है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

दरअसल नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपने सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कांत बेंच ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए सभी केसों की सुनवाई दिल्ली में करने का आदेश दे दिया है।

यानी देशभर में उनके खिलाफ दर्ज अलग-अलग केस अब दिल्ली में क्लब किए जाएंगे। नूपुर शर्मा के खिलाफ सबसे पहले महाराष्ट्र में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 8 राज्यों में दर्ज FIR दिल्ली ट्रांसफर करने नोटिस जारी किया था।

सुनवाई के दौरान आज नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि कई पक्षों के जवाब नहीं आए हैं। पश्चिम बंगाल से हमें बार-बार समन आ रहा है। इसपर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लेकिन हमने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई हुई है। इसके बाद मनिंदर सिंह ने कहा कि बेहतर हो कि सभी केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह अदालत पहले ही याचिकाकर्ता के जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संज्ञान ले चुकी है, हम निर्देश देते हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी प्राथमिकी को स्थानांतरित किया जाए और दिल्ली पुलिस को जांच के लिए जोड़ा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्राथमिक रूप से एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी और एक विकल्प के रूप में उसने जांच के उद्देश्य से एक जांच एजेंसी को स्थानांतरण और क्लब करने की भी मांग की थी।

हालांकि याचिकाकर्ता को प्राथमिकी रद्द करने के संबंध में वैकल्पिक उपाय करने के लिए 1 जुलाई 2022 को हटा दिया गया था। लेकिन उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे के संबंध में बाद की घटनाओं को देखते हुए उसमें विचार किया जा सकता है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये आदेश पारित किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने नुपूर शर्मा के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि नूपुर शर्मा ही इस मामले में अकेले दोषी हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी गुस्सा देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां करते हुए पूरे देश में दर्ज अलग-अलग एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील को खारिज कर दिया गया था।

बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक नुपूर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए। इससे पहले, कोर्ट के सामने नूपुर के वकील ने पाकिस्तान से जान के खतरे की बात कहते हुए कोर्ट से संरक्षण मांगा था। ।

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