शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद्रोह के एक मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ शरजील इमाम की अपील पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

देशद्रोह का मामला 2019-20 में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शरजील इमाम लगाए भड़काऊ भाषणों से जुड़ा है।

ट्रायल कोर्ट ने पिछले हफ्ते इमाम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जो हाल ही में शीर्ष अदालत के आदेश के मद्देनजर दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान पर पुनर्विचार करने तक राजद्रोह कानून को स्थगित रखा गया है।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शरजील द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर भी नोटिस जारी किया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय करते हुए दो सप्ताह के भीतर दिल्ली पुलिस द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की।

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा था कि जबकि अदालत ने इमाम को नियमित जमानत देने से इनकार करने के साथ-साथ उसके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश पहले ही पारित कर दिया है, इमाम द्वारा एक और जमानत आवेदन नहीं हो सकता और जमानत आवेदन के गुण-दोष पर तर्क नहीं दिया जा सकता।

मामले के गुण-दोष के आधार पर केवल एक ही जमानत आदेश हो सकता है और यह न्यायालय पुन: गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित नहीं कर सकता, वह भी एक अंतरिम जमानत अर्जी। अन्यथा इस तर्क से इस न्यायालय द्वारा एक ही समय में पारित मामले के गुणदोष के आधार पर दो जमानत आदेश हो सकते हैं।

सुनवाई जारी रखने के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए आईपीसी की धारा 124A के तहत आरोप तय करने के संबंध उसे स्थगित रखा गया है; हालांकि, अन्य धाराओं के संबंध में निर्णय आगे बढ़ सकता है यदि अदालत की राय है कि अभियुक्त के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

वर्तमान मामले में आरोपी शारजील इमाम के खिलाफ न केवल आईपीसी की धारा 124 ए के तहत अपराध के संबंध में बल्कि आईपीसी की धारा 153ए आईपीसी, 153बी आईपीसी, 505 आईपीसी और यूएपीए की धारा 13 के तहत अपराध के लिए भी मुकदमा चल रहा है। ।

इमाम पर दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर 22/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यूएपीए के तहत कथित अपराध को बाद में जोड़ा गया। प्राथमिकी नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया इलाके में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है।

ट्रायल कोर्ट ने इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, आदि), 153बी (आरोप, राष्ट्रीय-एकता के लिए पूर्वाग्रही दावे), 505 (सार्वजनिक दुर्भावना के लिए बयान) के साथ यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए थे।

 

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