सुप्रीम कोर्ट का जुबैर मामले में यूपी पुलिस को आदेश, 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने को कहा

नई दिल्ली,  फैक्‍ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। कोर्ट ने यूपी पुलिस को उसके खिलाफ 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को पांच मामलों में संरक्षण दिया है और यूपी पुलिस को राज्य में 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त टिप्‍पणी करते हुए कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।

यूपी सरकार अन्य अदालतों को आदेश पारित करने से न रोके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है। जिस क्षण उसे दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली, वह एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया।

यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है। जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल को मामले में सहायता करने के लिए कहा है।

इससे पहले,  6 FIR रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा, “जुबैर एक फैक्ट चेकर है। उन्हें 27 जून को गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने पहले सीतापुर एफआईआर से निपटा था। इस पर वृंदा ग्रोवर ने कहा, “अब पूरे यूपी में 6 एफआईआर हो गई हैं, इनमें से कुछ 2021 से पुराने हैं। कुछ में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए। जैसे ही एक मामले में संरक्षण मिला। दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। आज हाथरस 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगा जा रहा है।

बता दें कि  यूपी के लखीमपुर कोर्ट ने आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में ‘Alt News’ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। लखीमपुर की कोर्ट ने जुबैर को मामले की सुनवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।  जुबैर की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई को पूरी हो रही है लेकिन उन्होंने इससे पहले ही जमानत के लिए अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

 

 

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