मोहम्मद ज़ुबैर को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

नई दिल्ली, (रुखसार अहमद) ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने चार दिनों की कस्टडी मांगी थी।

पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ट्वीट पोस्ट करने का आरोप लगा है। जिसपर कार्रवाई करते हुए उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया, अब चार दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है।

मजिस्ट्रेट ने पहले दिन 24 घंटों की कस्टडी दी थी। मंगलवार को कस्टडी की तय समयसीमा खत्म होने के बाद पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को फिर पेश कर पांच दिनों की कस्टडी मांगी थी। लेकिन मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए चार दिनों की कस्टडी ग्रांट की है।

इस मामले में पुलिस ने कहा कि मोहम्मद जुबैर विवादित ट्वीट कर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते थे ताकि वह फेमस हो सकें। जुबैर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) का आरोप लगाया गया है।

बता दें इससे पहले यूपी के सीतापुर में जुबैर के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। दऱअसल उन्होंने अपने एक ट्विटर पोस्ट में यति नरसिंहानंद सरस्वती, महंत बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को ‘हेट मांगर’ यानी घृणा फैलाने वाला लिखा था। उन पर यह भी आरोप लगे थे कि उनकी पोस्ट के चलते नूपुर शर्मा को धमकियां मिल रही है। नूपुर शर्मा ने उनपर झूठी वीडियो ऐडिट करने का भी आरोप लगया था।

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