सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला जिला जज को किया ट्रांसफर, ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई…

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद केस में लंबी सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाराणसी ट्रायल कोर्ट पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फ़ैसला करेगी कि यह विवाद 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उलंघन है या नहीं। कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी जताई । अदालत ने कहा कि मीडिया में बातें लीक हो रही हैं।

सर्वे की रिर्पोट लीक नहीं होनी चाहिए केवल कोर्ट के समक्ष पेश करना चाहिए। हम देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से एक संयुक्त मिशन पर हैं। कोर्ट ने आज की सुनाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद मामला जिला जज को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट यह तय करेगा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि 17 मई का अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक के लिए जारी रहेगा। इस बीच सभी पक्षों के पास कानूनी उपचार के लिए 8 हफ्ते का समय रहेगा। गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ़्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बातें।

* 17 मई का अंतरिम आदेश अगले 8 हफ्तों के लिए जारी रहेगा।
* मामला जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश।
* वजू करने की वैकल्पिक व्यवस्था करें जिला प्रशासन।
* वजू खाना सील रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी डीएम की होगी

 

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