आजम खान को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

Azam-Khan

नई दिल्ली, सपा पार्टी के  नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मामले की सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं, आजम खां हाईकोर्ट जाकर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं।

आजम खां की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा, “हम हाईकोर्ट भी गए थे, तीन बार जल्द सुनवाई की मांग की, महीनों से सुनवाई नहीं हुई है। खान ने कुछ नहीं किया है, फिर भी जेल में हैं, रातोंरात 25 FIR दर्ज की गई हैं। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।

आजम ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार कोर्ट से लगाई है। फर्जीवाड़े और भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों में घिरकर दो साल से सीतापुर जेल में बंद आजम ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमों में कार्रवाई की रफ्तार काफी मंदी चल रही है।

आजम ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया विधान सभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उनको अंतरिम जमानत मिलनी जरूरी है। आजम खान के लिए सिब्बल ने कहा, “आजम खान पर 87 केस दर्ज हैं, उन्हें 83 मामलों में जमानत मिल चुकी है, जबकि तीन मामलों में उन्हें जमानत से वंचित किया जा रहा है. राज्य नहीं चाहता कि वह चुनाव प्रचार में भाग लें।

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